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NEET UG 2025: एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा होगी नीट यूजी परीक्षा, काउंसलिंग पर भी लगाई रोक

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NEET UG 2025: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2025 पर बड़ा फैसला सुनाया है. अब 75 कैंडिडेट्स को नीट यूजी परीक्षा दोबारा देने का मौका मिलेगा.

NEET UG 2025: नीट यूजी परीक्षा की नई डेट जल्द घोषित होगी

हाइलाइट्स

  • एमपी हाईकोर्ट ने नीट यूजी री टेस्ट का आदेश दिया है.
  • मध्य प्रदेश के 75 कैंडिडेट्स नीट यूजी परीक्षा दोबारा देंगे.
  • नीट यूजी काउंसलिंग पर भी लगेगी रोक.

नई दिल्ली (NEET UG 2025). नीट यूजी 2025 परीक्षा पर चल रहे विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने नीट यूजी 2025 को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. 75 कैंडिडेट्स के लिए नीट यूजी परीक्षा दोबारा आयोजित करने का आदेश दिया गया है. 4 मई 2025 को हुई इस मेडिकल प्रवेश परीक्षा में इंदौर और उज्जैन के 24 सेंटर्स पर बिजली गुल होने से उम्मीदवारों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी. कई उम्मीदवारों को मोमबत्ती या इमरजेंसी लाइट में पेपर देना पड़ा, जिससे उनकी परफॉर्मेंस प्रभावित हुई.

इन उम्मीदवारों ने एमपी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निष्पक्ष मौके की मांग की थी. कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को इन 75 याचिकाकर्ता उम्मीदवारों के लिए नीट री-एग्जाम कराने और उनके रिजल्ट पर रोक लगाने का निर्देश दिया. साथ ही इस मामले को स्पष्ट करने तक नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है. यह फैसला मध्य प्रदेश के 2.5 लाख उम्मीदवारों और देशभर के 22 लाख से अधिक NEET उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है. इससे काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.

MP High Court Orders on NEET UG: नीट पेपर के बीच हुई बिजली कटौती

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बिजली कटौती के कारण उम्मीदवारों को अनुचित परिस्थितियों में परीक्षा देनी पड़ी, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. जस्टिस सुबोध अभयंकर की बेंच ने NTA, मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड और सेंटर्स से जवाब मांगते हुए 30 जून 2025 को सुनवाई की थी. कोर्ट ने पाया कि इन 24 सेंटर्स पर 1-2 घंटे की बिजली कटौती ने उम्मीदवारों के प्रदर्शन को प्रभावित किया है. एनटीए ने दावा किया कि 8,790 उम्मीदवारों में से केवल 75 ने शिकायत की और उनके एनालिसिस में कोई बड़ा प्रभाव नहीं दिखा.

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NEET UG Re Exam 2025: नीट की दोबारा परीक्षा के बाद आएगा रिजल्ट

कोर्ट ने एनटीए के इस तर्क को नजरअंदाज करते हुए री-एग्जाम का आदेश दिया है. इस फैसले से मेडिकल कॉलेजों की एडमिशन प्रक्रिया में देरी हो सकती है. यह एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कोर्सेज के लिए होने वाली काउंसलिंग को प्रभावित करेगा. उम्मीदवार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर लेटेस्ट अपडेट्स चेक कर सकते हैं. यह फैसला भविष्य में एग्जाम मैनेजमेंट में सुधार और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक मिसाल कायम करता है.

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Deepali Porwal

Having an experience of 9 years, she loves to write on anything and everything related to lifestyle, entertainment and career. Currently, she is covering wide topics related to Education & Career but she also h…और पढ़ें

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