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ITR Filing 2025: इन बैंकों से ही होगा e-Filing पोर्टल पर टैक्स पेमेंट, यहां देखिए पूरी लिस्ट

Income Tax: देशभर के टैक्सपेयर्स अब आईटीआर फाइलिंग करना शुरू कर चुके हैं। कुछ समय पहले इनकम टैक्स विभाग की ओर से आईटीआर फाइलिंग (ITR Filing Last Date) की तारीख 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में यह तारीख बेहद नजदीक आ रही है। इसके लिए टैक्सपेयर्स आईटीआर-1 या आईटीआर-4 का उपयोग करके अपना कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि आईटीआर-2 और आईटीआर-3 सहित अन्य आयकर फॉर्मों की एक्सेल उपयोगिताएं अभी तक जारी नहीं की गई हैं।

इसबीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स की सुविधा बढ़ाने के लिए e-Filing Portal पर e-Pay Tax Service के तहत बैंकों की लिस्ट अपडेट कर दी है। अब 31 बैंक इस सुविधा के लिए उपलब्ध हैं। जिसमें नए जुड़े बैंक और माइग्रेट किए गए बैंक भी शामिल हैं। यह बदलाव टैक्सपेयर्स को ज्यादा ऑप्शन्स देकर आसान और सुविधाजनक टैक्स पेमेंट सुनिश्चित करेगा।

यहां देखिए बैंकों की पूरी लिस्ट

अगर आप भी टैक्स का भुगतान ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जान लें की किन बैंकों के माध्यम से आप टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में लिस्ट अपडेट कर दी है। अब बैंकों की नई लिस्ट में एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और सिटी यूनियन ऑफ बैंक शामिल हैं। वहीं साल 2025 में सूची में शामिल किए गए दो नए बैंक हैं तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक (5 मार्च से प्रभावी) और यस बैंक (27 जून) से प्रभावी है।

इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डीसीबी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड, यूको बैंक शामिल हैं।

अन्य बैंकों से कैसे करें टैक्स पेमेंट?

अगर आपका बैंक Authorized Banks की लिस्ट में नहीं है, तो आप टैक्स पेमेंट के लिए NEFT/RTGS या Payment Gateway का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सुविधा के तहत फिलहाल बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) केनरा बैंक (Canara Bank), फेडरल बैंक (Federal Bank), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India), HDFC Bank और कोटक बैंक (Kotak Bank ये सुविधा दे रहे हैं।

ई टैक्स पे करना की प्रक्रिया

इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर क्विक लिंक के सेक्शन में जाकर प्री लॉग इन या पोस्ट लॉग इन माध्यमों का इस्तेमाल करके पेमेंट किया जा सकता है। पेमेंट के लिए करदाताओं को चालान जनरेट करना होगा।

जानिए ई-फाइलिंग क्या है?

ई-फाइलिंग का मतलब है कि टैक्स रिटर्न भरने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करना। टैक्सपेयर्स को ई-फाइलिंग शुरू करने के लिए PAN आधारित लॉगिन क्रेडेंशियल्स की जरूरत होती है। टैक्स भुगतान के लिए टैक्सपेयर्स के पास कई विकल्प होते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, UPI और बैंक काउंटर पर भुगतान करने का विकल्प।

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